उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ़ एजूकेशन की भर्तियों पर स्थाई रूप से रोक - ABVP

 

 

रुड़की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री एडवोकेट विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन रुड़की के कॉलेज सचिव राजकुमार द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में कॉलेज में भर्तियों पर रोक को खोलें जाने को लेकर याचिका फाइल की गई थी। 

जिस पर उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा भर्तियों पर स्थाई रोक लगा दी गई है। बता दे की ABVP रुड़की शिक्षण संस्थानों में शिक्षा विभागों में हो रही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयासरत है। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रुड़की इकाई के द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के शिक्षा में हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले इस फैसले का स्वागत करती है। 

वह मांग करती है कि महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद कॉलेज आफ एजुकेशन रुड़की की जांच तव्रीत रूप से की जाए और ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के इस फैसले पर पूरी टीम ने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करने वाले व्यक्ति वाशु,गितेन्द्र सैनी, कर्तिक कपासिया इत्यादि रहे।